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सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के विरूद्ध आचार द्वारा बनाये गये नियमों के तोड़ने के इल्जाम में FIR दर्ज कर लिया गया है. चुनाव के तीसरे चरण के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने यूपी के इटावा जिले में सैफई में मीडियाकर्मियों से बातचीत की थी. अब चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुये इसे चुनाव के आदर्श आचार संहिता के विरूद्ध बताया है. चुनाव आयोग के अनुसार, इटावा में धारा 144 लागू थी.
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धारा 144 में भीड़भाड़ का एक ही जगह पर इकट्ठा होना मना होता है, फिर भी श्री अखिलेश यादव ने इसके विरूद्ध जा के मीडिया से बात की है. इटावा के एसडीएम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार यह बातचीत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 और साथ ही CRPC की धारा 144 के पूर्णतः विरूद्ध थी. अखिलेश पर इल्जामात हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के तीसरे चरण के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब वोटिंग करने पँहुची तो बूथ में अंदर जाने और बाहर आते वक्त वहाँ मौजूद मीडियाकर्मियों से बात करने लगे जो कि चुनाव आयोग के नियमों के विरूद्ध है.
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