कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल पर दिए गए बयान पर फंसते नजर आ रहे हैं. खरगे को बजरंग दल के मानहानि मामले में समन जारी हुआ है. संगरुर की जिला अदालत ने खरगे को समन भेजा है. संगरुर की हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने उनके खिलाफ स्थानीय अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था. हितेश ने दावा किया था कि खरगे ने बजरंग दल पर अपमान जनक टिप्पणी की थी.
संगरुर सिविल जज ने खरगे को भेजा समन
बजरंग दल हिंद ने कथित अपमान के लिए 100 करोड़ की डिमांड की है. संगरुर सिविल जज रमनदीप कौर ने कांग्रेस अध्यक्ष को 10 जुलाई को पेश होने के लिए समन भेजा है. हितेश ने कहा कि, खरगे ने एक रैली में कहा था कि, कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलने का काम करते हैं पर पाबंदी लगाई जाएगी. खरगे के इसी बयान पर हितेश भारद्वाज ने संगरुर अदालत में मानहानि का केस दायर किया है.
खरगे ने नहीं दिया कोई जवाब
हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस विवाद पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं. एनडीटीवी से बातचीत में खरगे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि, जब पार्टी ने साफ कर दिया है तो ‘मैं इसपर कोई अपना विचार नहीं देना चाहता.’ पार्टी के घोषणापत्र को खुद खरगे की मौजूदगी में जारी किया गया था.
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