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विवेक ओबेरॉय ने पिछले साल अपने तीन बिजनेस पार्टनर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अभिनेता के मुताबिक, उन्हें मुनाफे का वादा करके एक कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कहा गया था और उस राशि का इस्तेमाल आरोपियों ने कथित तौर पर अपने फायदे के लिए किया था। अभिनेता और उनकी पत्नी प्रियंका के एक प्रतिनिधि ने आरोपों के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।
बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ मुकदमा
इस मामले की सुनवाई करते हुए अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टर को धोखा देने की आरोपी दो महिलाओं को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, विवेक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया था। अभिनेता ने अपने बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन पर मुनाफे के वादे के साथ एक इवेंट और फिल्म निर्माण फर्म में पैसा निवेश करने और कथित तौर पर उस राशि का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का आरोप लगाया था।
धोखाधड़ी की घटनाओं का जिक्र
अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में नामित दो महिलाओं को कारावास से अंतरिम राहत दी है। हालांकि, दोनों आरोपी महिलाओं को लगातार तीन दिनों तक पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओबेरॉय की ओर से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यह एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया गया था.
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