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तमिल सुपरस्टार विजय को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने अपनी आयातित कारों में से एक के लिए कर का भुगतान नहीं करने का प्रयास किया था. यह मामला साल 2012 में खरीदी गई थलपति विजय की कार से जुड़ा है.
साल 2012 में सुपरस्टार विजय ने इंग्लैंड से अपने लिए रोल्स रॉयस घोस्ट कार इंपोर्ट की थी. इसके बाद विजय ने एक याचिका दायर कर कार के आयात पर प्रवेश कर में राहत की मांग की. उस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने आज सुपरस्टार विजय पर टैक्स का भुगतान न करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अभिनेता ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लगाए गए कर के खिलाफ अदालत में एक आवेदन दायर किया था. यह पैसा अब कोविड-19 से लड़ने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा.
अभिनेता विजय की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि अभिनेता के लाखों प्रशंसक हैं. ये सभी फैंस फिल्मी सितारों को असली हीरो की तरह देखते हैं. तमिलनाडु जैसे राज्य में, जहां फिल्मी सितारे स्टेट रनर बन गए हैं, उनसे रील हीरो की तरह काम करने की उम्मीद नहीं की जाती है. टैक्सी चोरी को राष्ट्रविरोधी सोच और मानसिकता माना जाना चाहिए. यह असंवैधानिक है. ये सारी बातें जज ने आज यानी 13 जुलाई यानी मंगलवार को जारी 8 जुलाई को दिए गए फैसले में कही हैं.
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