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एक अवमानना याचिका का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया कि उसने गुटखा कंपनियों के विज्ञापनों को लेकर अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को नोटिस जारी किया था। केंद्र के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है और ऐसे में याचिका तुरंत खारिज की जानी चाहिए। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सुनवाई 9 मई 2024 तय की थी।
अभिनेताओं के खिलाफ कार्रवाई
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिन्होंने कहा था कि उन अभिनेताओं और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें उच्च प्रोफ़ाइल पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
याचिकाकर्ता ने कहा कि 22 अक्टूबर को सरकार को आवेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने हाई कोर्ट को बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत को यह भी बताया गया कि अमिताभ बच्चन ने एक गुटखा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था, जो इस तथ्य के बावजूद उनका विज्ञापन दिखा रही थी कि उन्होंने पहले ही इसके साथ अपना संबंध रद्द कर दिया था।
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