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ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे खुलवाएं NPS अकाउंट, डिटेल सहित जानिए पूरा प्रॉसेस

नेशनल पेंशन सिस्टम है। जिसे केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को बनाई थी। अब इस योजना का लाभ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी इस योजना में शामिल हो सकता है।

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By Govind | व्यापार - 08 September 2020

वैसे हर किसी व्यक्ति को नौकरी के दैरान ही अपनी बचत पर ध्यान जरूर देना चाहिए ताकि अगर किसी भी समय अचानक से कोई भी परेशानाी उसके सामने आ जाए तो वह उसका अच्छी तरह से सामना कर पाए। लेकिन अगर किसी कारण से आप लोग बचत  नहीं कर पाते है तो ऐसी स्थिति में बाजार में कई महत्वपूर्ण योजनाएं मौजूद है जिनके माध्यम से आप लोग आसानी से अपनी बचत करके पैसे को निवेश कर सकते है। 

ऐसी ही एक लोकप्रिय सरकारी योजना पयानी नेशनल पेंशन सिस्टम है। जिसे केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को बनाई थी। अब इस योजना का लाभ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी इस योजना में शामिल हो सकता है। जिसके बाद वह कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में से एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी बची हुई रकम से रिटायरमेंट के बाद अपनी रेगुलर इनकम का जरिया बना सकता है।  तो चलिए आज हम आपको एनपीएस खाता ऑनलाइन और ऑफलाइन खोलने की प्रक्रिया को बताते है।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

एनपीएस खाता खोलवाने के लिए आप सभी लोगों को निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जो इस प्रकार है।

 एड्रेस प्रूफ

आइडेंटिटी प्रूफ

जन्मप्रमाण पत्र

दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र

सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म

ऑफलाइन खुलवाने की प्रक्रिया ऐसी है

एनपीएस खाता ऑफलाइन खुलवाने  के लिए आप लोगों को पीएफआरडीए यानी पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त किए गए प्वॉइंट्स आफ प्रेजेंस पर जाना होगा। वैसे इन खातों को खुलवाने के लिए बैंक, बीमा कंपनियां और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियां आदि प्वॉइंट्स आफ प्रेजेंस के माध्यम से यह काम करती है। यहां पर जाकर आप लोगों को एनपीएस  योजना के माध्यम से खाता खुलवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। जिसमे आपको अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस, प्रूफ पासपोर्ट साइज के फोटो आदि संबंधित जरूरी दस्तावेज ले जाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आप लोग शुरूआती 500 रुपये का निवेश कैश और चेक की प्रक्रिया में कर सकते हैं। इस स्कीम में 18 साल से 60 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। इस योजना की विशेषता है कि आप लोग एक साल में कई बार अपना निवेश  इसमें कर सकते हैं।  60 साल की उम्र पूरी होने के बाद में जहां एक तरफ एनपीए आपके लिए हर महीने पेंशन का माध्यम बनता है। वहीं दूसरी तरफ निवेश करने पर आपको टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।

ऑनलाइन खुलवाने की प्रक्रिया ऐसी है

एनपीएस खाता ऑनलाइन खुलवाने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आप लोग NPS ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएं।जिसका यूआरएल https://www.npstrust.org.in/content/open-your-nps-account-online है। जिसके बाद में आप इंडीविज्युअल कैटेगरी पर क्लिक करें और फिर साथ में आधार और पैन कार्ड पर दर्ज नंबर और मोबाइल नंबर को लिखे। जिसके बाद में आपके मोबाइल पर एक बार वन टाइम पासवर्ड आएगा। जिसेआप वेरीफाई करके उसमे दर्ज करें। जिसके बाद आप एकनॉलेजमेंट नंबर लेने के लिए जानकारी को दें और अपने पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव करें। फिर निवेश का माध्यम चुनें। उसके बाद नॉमिनी का चुनाव करना होगा और अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।


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