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क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बीमा तक, आज से बदल जाएंगे ये 10 नियम

केंद्र सरकार वाहनों के रखरखाव, ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित दस्तावेजों को कर रही है डिजिटल। ड्राइवर अपने वाहनों के दस्तावेजों को मेन्टेन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल डिजी-लॉकर का कर सकते हैं इस्तेमाल।

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By Anshita Shrivastav | व्यापार - 01 October 2020

वैसे तो कोरोना काल ने सब कुछ बदल दिया है। रहन-सहन, खान- पान सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनका कोरोना से कोई खास लेना-देना तो नहीं है लेकिन फिर भी इसका फायदा ही हो सकता है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2020 यानि आज से कई नियमों में बदलाव किये जा रहे हैं, जो आपकी रोजमर्रा की ज़िन्दगी से जुड़े हुए हैं जैसे वाहन, उज्जवला योजना, स्वास्थ्य बीमा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आदि के नियम आज से बदल जायेंगे।


क्या होंगें वो बदलाव? किन बातों का रखना होगा ख्याल? क्या पड़ेगा असर जानें इस रिपोर्ट में..... 


- ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे दस्तावेजों की नहीं रखनी होगी हार्ड कॉपी, अपने पास रखें सॉफ्ट कॉपी 


- राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए बदलाव,1 अक्टूबर से होंगें लागू  


- केंद्र सरकार वाहनों के रखरखाव, ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित दस्तावेजों को कर रही है डिजिटल


- ड्राइवर अपने वाहनों के दस्तावेजों को मेन्टेन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल डिजी-लॉकर या एम- परिवहन का कर सकते हैं इस्तेमाल 


- मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल मार्ग नेविगेशन के लिए क्र सकेंगें, ड्राइवर को वाहन चलाते वक्त न हो डिस्टर्बेंस 


-  30 सितंबर 2020 के बाद नहीं मिल सकेगा मुफ्त गैस कनेक्शन


-  7 लाख से ऊपर के विदेशी फण्ड ट्रांसफर पर लगेगा 5 % टैक्स 


- मिठाई विक्रेताओं को मिठाई के डिब्बों पर देनी होगी एक्सपाइरी डेट और मेनुफेक्चरिंग डेट 


- हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी किये गए बड़े बदलाव, किफायती दरों पर ज्यादातर बीमारियों पर मिलेगा कवर 


- नए बदलावों के तहत टीवी खरीदना हो सकता है महंगा, सरकार ने ओपन सेल इंपोर्ट पर 5% कस्टम ड्यूटी की छूट को किया खत्म 


- क्रेडिट, डेबिट कार्ड में हुए बदलाव, एसबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ सुविधाओं को किया गया खत्म 


- FSSAI के द्वारा किये गए बदलावों के मुताबिक अब सरसों के तेल में नहीं की जा सकेगी किसी और तेल की मिलावट 


- आयकर विभाग के नए दिशा-निर्देश के तहत ई कॉमर्स कंपनियां उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री पर काट सकेंगी 1% टैक्स

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