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फेसबुक, ट्विटर, ट्विटर और इंस्टाग्राम डेटा प्राइवेसी को लेकर लगातार चर्चा में हैं और अब कहा जा रहा है कि भारत में इसके बैन का समय करीब आ गया है. दरअसल, 25 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने की समय सीमा दी थी, जो 25 मई को समाप्त हो रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि अगले दो दिनों में इन ऐप्स को बैन किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए 3 महीने के अंदर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि नियुक्त करने के लिए कहा गया था और उन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना चाहिए था.
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सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कंपनियों को एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना है और उनका नाम और संपर्क पता भारत का होना चाहिए, जिसमें शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने जैसी चीजें शामिल हों.इस नए नियम के तहत एक कमेटी भी बनेगी जिसमें रक्षा, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, कानून, आईटी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लोगों का गठन किया जाएगा. उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन पर शिकायतों को सुनने का अधिकार होगा.
नए नियमों में शिकायत निवारण के 24 घंटे के भीतर किसी भी शिकायत को स्वीकार करना और 15 दिनों के भीतर आपकी कार्रवाई या कार्रवाई न करने का कारण बताना शामिल है. हालांकि कुछ प्लेटफार्मों ने छह महीने का समय मांगा, कुछ ने कहा कि वे अमेरिका में अपने मुख्यालय से निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूत्रों ने कहा कि ये कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और भारत से मुनाफा कमा रही हैं लेकिन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रही हैं.
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भारतीय ऐप Koo ने लागू किए नए नियम
सूत्रों की मानें तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक इन नियमों को लागू नहीं किया है. भारतीय माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू ने शनिवार को कहा कि उसने इस महीने के अंत में निर्धारित समय सीमा से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशानिर्देशों का पालन किया है. लेकिन अभी तक किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐसा नहीं किया है. सूत्रों का कहना है कि कोई भी कंपनी जो इन नियमों का पालन करने में विफल रहती है, उनकी मध्यस्थता की स्थिति समाप्त की जा सकती है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है. इलके साथ ही सूत्रों ने कहा कि अगर कंपनियां 26 मई तक इन नए नियमों का पालन करने में विफल रहती हैं, तो वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उन्हें दी गई सुरक्षा खो सकती हैं.
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