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एक अगस्त से देश भर में नए कानून लागू होंगे. नए कानून बैंकिंग, इंडिया पोस्ट और अन्य सेक्टर पर लागू होंगे. इसका सीधा असर आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर होगा. ईएमआई का भुगतान करने वाले लोग और पेंशन को थोड़ी राहत मिलेगी. लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बार बार एटीएम(ATM) से पैसे निकालते है उनको अब बार बार पैसा निकालना महंगा पड़ेगा. भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा नई गाइडलाइंस निकाली गई है. कल से यानी एक अगस्त से नए कानून सभी बैंको पर लागू कर दी जाएंगे.
जानिए क्या है न्यू गाइडलाइंस
1 अगस्त से नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (एनएसीएच) की व्यवस्था अब हफ्ते के सातों दिन उपलब्ध रहेगी. एनएसीएच एक बल्क में पैसे ट्रांसफर करने वाला पेमेंट सिस्टम है जो सिर्फ बैंक ही काम में ले सकते है. इसके जरिए सैलरी और पेंशन ट्रांसफर की जाती है. पहले छुट्टी के दोरान सैलरी और पेंशन नहीं आती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है. न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से छुट्टी के दिन भी सैलरी और पेंशन आ सकती है.
बढ़ जाएगी एटीएम की इंटरचेंज फीस
यदि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किसी और बैंक के एटीएम से पैसा निकालते है तो इसके लिए एक अगस्त से ज्यादा चार्ज देना होगा. पहले बैंक इंटरचेंज चार्ज 15 रुपये था जिसे अब बढ़ा कर 17 रुपये कर दिया गया है. वही अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करे तो पहले 5रुपये इंटरचेंज चार्ज देना पड़ता था अब 6रुपये हो जाएगा.
इसके साथ अब ग्राहक अपने बैंक एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते है, वही दूसरे बैंक के एटीएम से ग्राहक मेट्रो सिटी में तीन और नॉन मेट्रो सिटी में पांच फ्री ट्रांसेशन कर सकते है.
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