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भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया है. जिसके तहत आरबीआई ने एटीएम में कैश खत्म होने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है. केंद्रीय बैंक ने एटीएम में कैश की कमी से लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है. आरबीआई ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
जानिए कितना लगेगा जुर्माना
आरबीआई ने कहा "इस संबंध में गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा. एटीएम में कैश न निकलने पर पेनल्टी स्कीम में यह प्रावधान किया गया है.
इस दिन से लागू होंगे नए नियम
यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी. 1 अक्टूबर 2021 से अगर बैंक के एटीएम में कैश नहीं मिला तो बैंकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है. केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि एटीएम में कैश की डिलीवरी न करने पर जुर्माना लगाने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त पैसा हो.
जानिए क्या हैं आरबीआई के नए नियम
अगर महीने में 10 घंटे से ज्यादा एटीएम में कैश नहीं है तो आरबीआई संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा. यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी. इसके लिए आरबीआई ने बैंकों/व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों से एटीएम पर नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसकी व्यवस्था को मजबूत करने को कहा है. जून 2021 के अंत तक, देश भर के विभिन्न बैंकों में 2,13,766 एटीएम थे. रिजर्व बैंक ने कहा कि एटीएम में कैश नहीं होने की स्थिति में सिस्टम जेनरेटेड स्टेटमेंट देना होगा.
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